
Overtime Allowance: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ओवरटाइम भत्ते (OTA) को लेकर उठे सवालों पर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट कर दी है। नए Code on Wages, 2019 में सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने पर सामान्य वेतन दर के कम से कम दोगुने भुगतान का प्रावधान है। इसके चलते कर्मचारियों के बीच चर्चा थी कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी अब दोगुना ओवरटाइम भत्ता मिलेगा। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा OTA पर स्वतः लागू नहीं होगा।
संसद में सरकार ने क्या स्पष्ट किया?
5 अगस्त 2026 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि पात्र नॉन-गजेटेड (Non-Gazetted) केंद्रीय कर्मचारियों का ओवरटाइम भत्ता संबंधित वेतन आयोग की सिफारिशों और लागू सरकारी आदेशों के आधार पर निर्धारित होता है।
इसलिए, नए Wage Code में दोगुने भुगतान का प्रावधान होने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों का OTA अपने आप दोगुना नहीं हुआ है।
नए Wage Code की धारा 14 और केंद्रीय कर्मचारी
नए Wage Code की धारा 14 के तहत निर्धारित कार्य घंटों से अधिक काम करने पर सामान्य वेतन दर से दोगुना भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
हालांकि, यह सामान्य कानूनी प्रावधान केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर सीधे लागू नहीं होता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OTA की पात्रता और भुगतान अलग सेवा नियमों तथा सरकारी आदेशों के तहत निर्धारित होते हैं।
इसलिए केवल Wage Code का हवाला देकर केंद्रीय कर्मचारी तत्काल दोगुने OTA का दावा नहीं कर सकते।
1991 के सरकारी आदेश पर आधारित है OTA का ढांचा
सरकार ने संसद में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रति घंटे OTA की दरें 19 मार्च 1991 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
इस व्यवस्था के तहत ओवरटाइम के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। केवल कार्यालय में निर्धारित समय से अधिक देर तक मौजूद रहने या काम करने से अपने आप OTA का अधिकार नहीं मिल जाता।
कर्मचारी की श्रेणी और आधिकारिक अनुमति जैसे कारक भी महत्वपूर्ण हैं।
नॉन-गजेटेड और गजेटेड कर्मचारियों के लिए क्या है स्थिति?
नॉन-गजेटेड कर्मचारी: उन्हें फिलहाल लागू पुराने नियमों के अनुसार ही OTA मिलेगा, जब तक सरकार की ओर से कोई नया संशोधन नहीं किया जाता।
गजेटेड कर्मचारी: उन्हें वर्तमान व्यवस्था के तहत ओवरटाइम भत्ता नहीं मिलता है। वे भी Wage Code की धारा 14 के आधार पर दोगुने OTA का दावा नहीं कर सकते।
कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
सरकार की स्पष्टता का सीधा मतलब है कि Code on Wages के तहत दोगुने ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान होने मात्र से केंद्रीय कर्मचारियों का OTA दोगुना नहीं होगा।
यदि भविष्य में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के OTA की दरों या पात्रता में कोई बदलाव करती है, तो इसके लिए अलग आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी करनी होगी।



