50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो उद्योगों में क्रेच रखना होगा अनिवार्य, गुजरात में 50 हजार से अधिक इकाइयों पर लागू होंगे नए नियम

Gujarat New Labour Rules: नए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH Code) के तहत उद्योगों के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, जिन उद्योगों में 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां क्रेच यानी बच्चों की देखभाल के लिए सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

नए कानून और उसके प्रावधानों की जानकारी उद्योग प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए लघु उद्योग भारती की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें राज्य सरकार के इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विभाग के निदेशक पीएम शाह ने नए नियमों की जानकारी दी।

100 या उससे ज्यादा कर्मचारियों पर कैंटीन जरूरी

पीएम शाह के अनुसार, जिन उद्योगों में 100 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

इसके अलावा ओवरटाइम की सीमा में भी बदलाव किया गया है। तीन महीने की अवधि में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।

महिला कर्मचारी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट

नए प्रावधानों में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी होगी।

साथ ही उद्योगों को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

साल में एक बार मेडिकल जांच

नए नियमों के तहत उद्योगों को कर्मचारियों की साल में एक बार मेडिकल जांच भी करानी होगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर निगरानी रखना है।

नियमों के पालन के लिए 30 दिन का समय

नए कानूनों के अनुपालन के लिए उद्योगों को 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि के भीतर उन्हें यह साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे कि उन्होंने संबंधित नियमों का पालन कर लिया है।

यदि निर्धारित अवधि में नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो अतिरिक्त 30 दिन की मोहलत दी जा सकती है। हालांकि, देरी के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।

गुजरात में 50 हजार से अधिक उद्योगों पर असर

इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विभाग के निदेशक के अनुसार, नए नियम तीन प्रमुख श्रेणियों के उद्योगों पर लागू होंगे।

इनमें ऐसे उद्योग शामिल हैं जहां:

  • 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उत्पादन में बिजली का इस्तेमाल होता है।
  • 40 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उत्पादन के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं होता।
  • 10 से अधिक और 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं तथा खतरनाक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है।

विभाग के अनुसार, इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर गुजरात में 50 हजार से अधिक उद्योग नए नियमों के दायरे में आ सकते हैं।

उद्योगों में होंगे सरप्राइज इंस्पेक्शन

नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार आने वाले दिनों में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उद्योग ऑनलाइन यह घोषणा कर सकेंगे कि उन्होंने सभी निर्धारित प्रावधानों का पालन किया है।

इसके साथ ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विभाग की ओर से उद्योगों में अचानक निरीक्षण (Surprise Inspection) भी किया जाएगा। इससे यह जांच की जाएगी कि उद्योगों ने ऑनलाइन दी गई जानकारी के मुताबिक वास्तव में सभी सुरक्षा और श्रम संबंधी प्रावधानों का पालन किया है या नहीं।