अमेरिका के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव: अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इंटरव्यू अनिवार्य

US Visa Rules News: अगर आप परिवार के साथ अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं और बच्चों के वीजा के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1 अक्टूबर 2025 से गैर-आप्रवासी वीजा (Nonimmigrant Visa) के इंटरव्यू-वेवर नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को भी सामान्य तौर पर व्यक्तिगत रूप से कांसुलर इंटरव्यू देना होता है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों और परिस्थितियों में इंटरव्यू से छूट लागू हो सकती है।

क्या है नया नियम?

अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से अधिकांश गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत इंटरव्यू सामान्य नियम बन गया है। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 79 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक भी शामिल हैं।

हालांकि, कुछ राजनयिक और आधिकारिक वीजा श्रेणियों तथा कुछ पात्र वीजा नवीनीकरण मामलों में इंटरव्यू-वेवर की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। कांसुलर अधिकारी जरूरत पड़ने पर किसी भी आवेदक को व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं।

पहले क्या था नियम?

पहले सामान्य तौर पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा इंटरव्यू से छूट की संभावना अधिक थी। लेकिन नए नियमों के बाद यह सामान्य छूट समाप्त हो गई है और अब अधिकांश मामलों में बच्चों को भी व्यक्तिगत इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

इसलिए केवल यह मान लेना कि माता-पिता के पास पहले से वैध अमेरिकी वीजा है और बच्चे को इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सही नहीं होगा। पात्रता वीजा श्रेणी और लागू छूट के नियमों पर निर्भर करेगी।

नियम बदलने के पीछे क्या वजह है?

अमेरिकी विदेश विभाग वीजा प्रक्रिया में सुरक्षा जांच, पहचान सत्यापन और आवेदक की पात्रता के मूल्यांकन पर जोर देता है। विभाग के अनुसार, वीजा जारी करना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय है और आवेदकों की पात्रता की पूरी तरह जांच की जाती है।

माता-पिता और अभिभावकों के लिए जरूरी बातें

अगर आप अपने बच्चे के लिए अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • इंटरव्यू की तारीख तय करते समय यह सुनिश्चित करें कि बच्चे की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होने पर वह आपके साथ मौजूद हो।
  • बच्चे के पासपोर्ट, DS-160 कन्फर्मेशन पेज और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
  • आवेदन किस प्रकार के वीजा के लिए है, उसके अनुसार इंटरव्यू-वेवर की पात्रता अलग हो सकती है।
  • आवेदन से पहले भारत में अमेरिकी दूतावास/कांसुलेट के मौजूदा निर्देश जरूर जांचें।

महत्वपूर्ण: यह नियम मुख्य रूप से गैर-आप्रवासी वीजा के इंटरव्यू-वेवर से संबंधित है। इसलिए इसे हर प्रकार के अमेरिकी वीजा पर बिना किसी अपवाद के लागू होने वाला नियम नहीं माना जाना चाहिए। आधिकारिक अमेरिकी दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ श्रेणियों में अभी भी इंटरव्यू-वेवर उपलब्ध है।