‘हाईकोर्ट, ED या CBI कोई कार्रवाई न करे…’ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Rahul Gandhi and Supreme Court News: आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों से जुड़े मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की कार्यवाही फिलहाल आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही CBI और ED को भी हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनीं।

दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की अगली सुनवाई को फिलहाल टालने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को प्रस्तावित थी।

हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI और ED को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच/सत्यापन करने और मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

यह मामला कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों के अलावा संबंधित सरकारी अधिकारियों से भी मामले में जवाब और प्रगति की जानकारी मांगी थी।

CBI और ED की रिपोर्ट पर फिलहाल रोक

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल CBI, ED या किसी अन्य प्राधिकरण को हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कोई रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी आगे की सुनवाई टालने का निर्देश दिया है। हालांकि, यह राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।