
TRAI News about Recharge: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। TRAI द्वारा जारी ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ के तहत अब सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए केवल वॉयस कॉलिंग और SMS की सुविधा वाले सस्ते रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन प्लान में डेटा शामिल नहीं होगा।
हर महीने तय तारीख पर रिचार्ज का विकल्प
नए नियमों के अनुसार, 30 दिन या उससे कम अवधि वाले रिचार्ज विकल्पों में कंपनियों को ‘Voice and SMS Only’ प्लान उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को ऐसा विकल्प भी देना होगा, जिससे वे हर महीने एक निश्चित तारीख पर अपना रिचार्ज दोबारा करा सकें।
इससे ग्राहकों को हर बार अलग-अलग तारीखों पर रिचार्ज कराने की परेशानी कम होगी।
30 दिन से ज्यादा अवधि वाले प्लान पर भी लागू होगा नियम
TRAI ने स्पष्ट किया है कि 30 दिन से अधिक की वैधता चाहने वाले ग्राहकों के लिए भी प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को कम से कम एक ऐसा प्लान उपलब्ध कराना होगा, जिसमें बिना डेटा के केवल कॉलिंग और SMS की सुविधा हो।
नियामक ने कंपनियों को इन प्लान की कीमतें उचित रखने और उन्हें डेटा वाले प्लान की तुलना में काफी कम रखने का निर्देश दिया है, ताकि केवल कॉल और संदेश की जरूरत वाले उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।
फीचर फोन और वरिष्ठ नागरिकों को होगा फायदा
इस फैसले का सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिल सकता है जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले ग्राहकों को अब ऐसी डेटा सुविधा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिसका वे इस्तेमाल नहीं करते।
1,100 से ज्यादा सुझावों के बाद फैसला
TRAI के अनुसार, इस नियम के मसौदे पर आम लोगों और विशेषज्ञों से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं और सुझाव प्राप्त हुए। नियामक को करीब 1,132 प्रतिक्रियाएं और सुझाव मिले, जिनका अध्ययन करने के बाद अंतिम नियम जारी किए गए।
इन नियमों का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सस्ते और उनकी जरूरत के अनुरूप मोबाइल रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराना है, जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं होती।



